कलेक्टर के आदेश : जिले में चायना डोर एवं नायलॉन डोर का विक्रय और उपयोग प्रतिबंधित 

कलेक्टर के आदेश : जिले में चायना डोर एवं नायलॉन डोर का विक्रय और उपयोग प्रतिबंधित 

कलेक्टर ने जारी किया प्रतिबंधात्मकता आदेश

⚫ उल्लंघन करने वाला पर होगी कार्रवाई
 
हरमुद्दा
रतलाम 8 अगस्त। जिले में चायना डोर एवं नायलॉन डोर का विक्रय और उपयोग कलेक्टर राजेश बाथम द्वारा प्रतिबंधित किया गया है। जिले के सीमा क्षेत्र के अंतर्गत विगत दिनों में निरंतर इस प्रकार की घटनाओं की सूचना विभिन्न माध्यमों से प्राप्त हुई है। आदेश का उल्लंघन करने वाला पर कार्रवाई होगी।

कलेक्टर राजेश बाथम

उड़ने वाले जमीन पर चलने वालों की जान को खतरा

रक्षाबंधन त्यौहार तथा अन्य सामान्य दिवसों में भी जनसामान्य द्वारा पतंग उड़ाने का कार्य किया जाता है। यह संज्ञान में आया कि पतंग व मांझा विक्रेताओें द्वारा चायना डोर (मांझा) तथा नायलॉन डोर (मांझा) का विक्रय किया जाता है और इसका उपयोग पतंगबाज द्वारा पतंग उड़ाने के दौरान तथा पतंग काटने पर उसका धागा आम रास्ते पर तथा खेल/क्रीडा मैदान में पेड़ों अथवा मकानों पर उलझकर लटकता रहता है जिससे  आमजन एवं खुले आसमान में विचरण करने वाले पक्षियों के उस मार्ग पर गुजरने के दौरान मांझा उनके गर्दन व अन्य शारीरिक भाग पर उलझने के कारण जख्मी होने के साथ-साथ जान का जोखिम उत्पन्न होकर वाहन दुर्घटना होने का भी अंदेशा बना रहता है। जिले के सीमा क्षेत्र के अंतर्गत विगत् दिनों में निरंतर इस प्रकार की घटनाओं की सूचना विभिन्न माध्यमों से प्राप्त हुई है।

आदेश तत्काल प्रभाव से लागू

जिले में लोक प्रशांति कायम रखने के लिए कानून व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने किसी अप्रिय स्थिति तथा जन-धन की हानि की रोकथाम के लिए तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत जिले की सीमा क्षेत्र में पूर्णस्वरूप चायना डोर (मांझा) एवं नायलॉन डोर (मांझा) का विक्रय तथा उपयोग पर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री बाथम द्वारा प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।

 उल्लंघन करने वाला पर होगी कार्रवाई

यदि कोई व्यक्ति उपर्युक्त आदेश का उल्लंघन करेगा तो वह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध का दोषी होकर उसे विधि के प्रावधानों के तहत अभियोजित किया जाएगा।