सीईओ की कार्रवाई : कार्य के प्रति गंभीर लापरवाही बरती जाने एवं वित्तीय अनियमितता पर दो सचिव निलंबित

⚫ लगातार पेशियों पर ग्राम सलवानिया सचिव कटारा और ग्राम नारायणगढ सचिव मईड़ा अनुपस्थित
हरमुद्दा
रतलाम 29 मई। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने कार्य के प्रति गंभीर लापरवाही बरती जाने एवं वित्तीय अनियमित पर तत्कालीन सचिव कोदर सिंह कटारा एवं सचिव राजेंद्र सिंह मईड़ा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा। इस दौरान मुख्यालय जिला पंचायत रहेगा।
न्यायालय विहित प्राधिकरण एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रतलाम श्रृंगार श्रीवास्तव द्वारा प्रकरणों में कटारा तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत सलवानिया एवं मईड़ा तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत नारायणगढ़ को कारण बताओ सूचना पत्र के साथ पेशी के लिए उपस्थित होने के लिए आदेशित किया गया था, परंतु लगातार पेशियों पर दोनो अनुपस्थित रहे।
कटारा के विरुद्ध वसूली राशि 3 लाख प्रतिवेदित
जनपद पंचायत सैलाना अंतर्गत मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत के अनुसार ग्राम पंचायत सलवानिया अंतर्गत अनुसूचित जनजाति बस्ती विकास योजना अंतर्गत वर्ष 2018 में स्वीकृत कार्य ग्राम सिल्वेनिया में सीसी रोड निर्माण कार्य अपूर्ण रहने के फलस्वरुप तत्कालीन सचिव कोदर सिंह कटारा, ग्राम पंचायत सलवानिया के विरुद्ध वसूली राशि 3 लाख प्रतिवेदित की गई है।
मईड़ा के विरुद्ध वसूली राशि 10 लाख प्रतिवेदन
इसी तरह ग्राम खाखराकुंडी नयापाड़ा में सीसी रोड निर्माण कार्य अपूर्ण रहने के फलस्वरुप तत्कालीन सचिव राजेंद्र सिंह मईड़ा ग्राम पंचायत नारायणगढ़ के विरुद्ध वसूली राशि 10 लाख प्रतिवेदन की गई है।
तत्काल प्रभाव से कर दिया निलंबित
पदीय दायित्वों का सम्यक रूप से निर्वहन नहीं करने, कार्य के प्रति गंभीर लापरवाही बरती जाने एवं वित्तीय अनियमित परिलक्षित होने के फलस्वरूप कटारा तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत सलवानिया एवं मईड़ा तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत नारायणगढ़, जनपद पंचायत सैलाना को मध्य प्रदेश पंचायत सेवा (अनुशासन एवं अपील) नियम 1999 के 4(1)(क) के तहत सीईओ जिला पंचायत श्री श्रृंगार श्रीवास्तव द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
मिलेगा जीवन निर्वाह भत्ता
निलंबन अवधि के दौरान दोनों का मुख्यालय कार्यालय जिला पंचायत रतलाम निर्धारित किया गया है। निलंबन अवधि में इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।