कलेक्टर की कार्रवाई : अपराधिक प्रकरण में दोषी पाने पर निलंबित शिक्षक को किया सेवा से बर्खास्त
⚫ 2 लाख 56 हजार 500 रुपए का लगाया अर्थ दंड भी
⚫ शिक्षक ईश्वरलाल परमार ने सितंबर 2024 किया था अपराधिक प्रकरण
⚫ तब से था शिक्षक निलंबित
हरमुद्दा
रतलाम, 11 जुलाई। प्राथमिक विद्यालय आमलीघाटा के प्राथमिक शिक्षक ईश्वर लाल परमार को सितंबर 2024 में निलंबित किया गया था। न्यायालय में प्रकरण चला दोष सिद्ध होने के बाद कलेक्टर राजेश बाथम ने उसे सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। इसके साथ ही अर्थ दंड भी लगाया गया है।
मिली जानकारी के अनुसार प्राथमिक विद्यालय आमलीघाटा के प्राथमिक शिक्षक परमार संकुल केन्द्र शासकीय हाई स्कूल उमर में पदस्थ थे। सितंबर 2024 में आपराधिक प्रकरण दर्ज हुआ। इसके चलते निलंबित किया गया था। प्रकरण कोर्ट में गया।
न्यायालय में हुआ दोष सिद्ध
न्यायालय एकाग्र चतुर्वेदी प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड सैलाना जिला रतलाम द्वारा न्यायालय अपराधिक प्रकरण क्रमांक एससीएनआईए 17/22 निर्णय 03 सितंबर 2024 धारा 138 पराक्रम्य अधिनियम 1881 के अंतर्गत अपराध प्रमाणित किए जाने पर दोषसिद्ध हुआ। शिक्षक परमार को सामान्य कारावास एवं रुपए 2 लाख 56 हजार 500/- (दो लाख छप्पन हजार पाच सौ) के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
कलेक्टर ने की बर्खास्तगी की कार्रवाई
न्यायालय से दोषसिद्ध होने की स्थिति में प्राथमिक शिक्षक (निलम्बित) का कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम-3 के उपनियम(1) एवं (3) के अंतर्गत कदाचरण की श्रेणी में आने से मध्यप्रदेश सिविल सेवा नियम 1966 के नियम 10(नौ) के तहत कलेक्टर बाथम द्वारा शासकीय सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है।
Hemant Bhatt