लव जिहाद के आरोपी इमरान का अग्रिम जमानत आवेदन न्यायालय ने किया निरस्त

लव जिहाद के आरोपी इमरान का अग्रिम जमानत आवेदन न्यायालय ने किया निरस्त

लव जिहाद के आरोपी इमरान का अग्रिम जमानत आवेदन न्यायालय ने किया निरस्त

जमानत का लाभ देने पर आरोपी पीड़िता को धमकाएगा

हरमुद्दा
 रतलाम 12 जनवरी। हिंदू नाम सोनू बताकर पीड़िता के साथ दुष्कर्म के आरोपी इमरान हुसैन पिता मोहम्मद हुसैन निवासी शहर शहर रतलाम का अग्रिम जमानत आवेदन न्यायालय ने निरस्त कर दिया। न्यायालय ने माना कि आरोपी फरार है और पुलिस जांच में सहयोग नहीं कर रहा है। आरोपी पीड़िता को धमकाएगा और उसका आपराधिक रिकॉर्ड है।

 शासकीय अधिवक्ता सतीश त्रिपाठी

अपर लोक अभियोजक एवं शासकीय अधिवक्ता सतीश त्रिपाठी ने हरमुद्दा बताया कि पीड़िता ने रिपोर्ट की थी कि वह घरेलू काम करती है। उसकी पहचान वर्ष 2020 में आरोपी से हुई थी l इसके बाद उसकी शादी हो गई थी।  फिर जून 2023 से वापस आरोपी से बात होने लगी थी। आरोपी ने पीड़िता के पति से उसका तलाक करवाया  और उससे कहा था कि वह उससे शादी करेगा। फिर धीरे-धीरे उसके मोबाइल से मालूम पड़ा कि वह मुस्लिम है। आरोपी ने उसे अपना नाम सोनू बताया था। आरोपी ने बाद में शादी करने से इनकार कर दिया।

आरोपी से उसका विवाद होने पर उसने कहा कि वह पुलिस के पास गई तो जान से खत्म कर दूंगा। पीड़िता की रिपोर्ट पर औद्योगिक क्षेत्र थाना पुलिस ने रिपोर्ट लिखी  थी l आरोपी द्वारा प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन पर सुनवाई करते हुए न्यायालय तृतीय अपर जिला न्यायाधीश बरखा दिनकर ने अपने आदेश में लिखा कि आरोपी को अग्रिम जमानत का लाभ दिया तो गवाहों एवं पीड़िता को डराने धमकाने की पूर्ण संभावना है। आरोपी घटना दिनांक से फरार है। आरोपी की गिरफ्तारी हेतु न्यायालय द्वारा वारंटी जारी किया गया है l ऐसी स्थिति में आरोपी को अग्रिम जमानत  नहीं दी जा सकती और आवेदन निरस्त कर दिया। प्रकरण में शासन की की ओर से पैरवी  अपर लोक अभयोजक सतीश त्रिपाठी ने की।