सामाजिक सरोकार : 'न कोई जीता, न कोई हारा' की भावना से सुलझेंगे बरसों पुराने विवाद

सामाजिक सरोकार : 'न कोई जीता, न कोई हारा' की भावना से सुलझेंगे बरसों पुराने विवाद

रतलाम में 12 सितंबर को नेशनल लोक अदालत

⚫ ​प्रचार वाहनों को हरी झंडी दिखाकर किया गया रवाना

⚫ ​37 खण्डपीठों का गठन, इन मामलों का होगा निराकरण

हरमुद्दा
​रतलाम, 9 सितंबर। आपसी रंजिशों, कोर्ट-कचहरी के चक्करों और आर्थिक बोझ से दबे आमजन के लिए राहत की बड़ी खबर है। राष्ट्रीय एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार 12 सितंबर 2026 (शनिवार) को जिला न्यायालय रतलाम सहित जावरा, सैलाना और आलोट तहसील न्यायालयों में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव/न्यायाधीश नीरज पवैया ने बताया कि प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की अध्यक्ष सुश्री नीना आशापुरे ने कहा कि ‘‘न कोई जीता, न कोई हारा—यह संभव है केवल परस्पर समझौते से। लोक अदालत दोनों पक्षों के समय और पैसे की बचत करते हुए सौहार्दपूर्ण वातावरण में विवाद सुलझाने का सबसे सशक्त माध्यम है।‘‘

प्रचार वाहनों को हरी झंडी दिखाकर किया गया रवाना

बुधवार (09 सितंबर) को जिला न्यायालय प्रांगण में सुश्री नीना आशापुरे और कुटुम्ब न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश श्री रामजी गुप्ता के नेतृत्व में व्यापक प्रचार-प्रसार अभियान की शुरुआत की गई। प्रचार वाहनों, ई-रिक्शा, मोबाइल वैन, विद्युत विभाग एवं नगर निगम के वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया।
​ये वाहन नालसा थीम सॉन्ग, जिंगल्स और पैरालीगल वॉलंटियर्स (PLV) के माध्यम से रतलाम शहर सहित ग्रामीण अंचलों में घर-घर जाकर लोक अदालत का संदेश पहुंचाएंगे।

​37 खण्डपीठों का गठन, इन मामलों का होगा निराकरण

​मामलों के त्वरित समाधान के लिए जिला व तहसील स्तर पर कुल 37 खण्डपीठों का गठन किया गया है। लोक अदालत में न्यायालयीन लंबित एवं वाद-पूर्व (प्री-लिटिगेशन) प्रकरणों का निपटारा किया जाएगा।

​पारिवारिक व सामाजिक मामले: वैवाहिक विवाद, कुटुम्ब न्यायालय से जुड़े मामले और समझौता योग्य आपराधिक व सिविल केस।

वित्तीय एवं क्लेम मामले: मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति क्लेम, चेक बाउंस (धारा 138 NI Act), बैंक ऋण वसूली और BSNL के बकाया।

​जनसुविधा व राजस्व: नगर निगम (संपत्ति कर व जल कर), ट्रैफिक चालान, श्रम विवाद, उपभोक्ता फोरम और राजस्व मामले।

​छूट का उठाएं फायदा: आर्थिक राहत का सुनहरा मौका

​नेशनल लोक अदालत में प्रकरणों का निपटारा कराने पर पक्षकारों को बड़ी आर्थिक राहत भी दी जा रही है। MPEB (बिजली विभाग), नगर पालिक निगम और बैंकों द्वारा बकाया शुल्कों व अधिभार (सरचार्ज) में विशेष छूट प्रदान की जाएगी। संबंधित विभागों से संपर्क कर इस छूट का ब्योरा प्राप्त किया जा सकता है।

​वरिष्ठ अधिकारियों व अधिवक्ताओं की रही मौजूदगी

​वाहन रवानगी के अवसर पर विशेष न्यायाधीश रवीन्द्र प्रताप सिंह चुण्डावत, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव/न्यायाधीश नीरज पवैया, जिला विधिक सहायता अधिकारी सुश्री पूनम तिवारी, अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष राकेश कुमार शर्मा, सचिव चेतन केलवा, लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम के अधिवक्तागण, पैरालीगल वॉलंटियर्स एवं न्यायालयीन स्टाफ उपस्थित रहा।

​अपील: न्यायिक प्रशासन एवं अधिवक्ता संघ ने आमजन से अपील की है कि वे 12 सितंबर को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक संख्या में भाग लेकर अपने बरसों पुराने विवादों का आपसी सहमति से अंत करें और कोर्ट फीस व अन्य खर्चों की बचत का लाभ उठाएं।