फैसला : रतलाम में सीमा सोलंकी की हत्या के आरोपी  गणेश को उम्र कैद की सजा और अर्थदंड की सजा

फैसला : रतलाम में सीमा सोलंकी की हत्या के आरोपी  गणेश को उम्र कैद की सजा और अर्थदंड की सजा

⚫ मामला अगस्त 2023 का

⚫ बाजना बस स्टैंड पर हुई थी घटना

हरमुद्दा
​रतलाम, 31 अक्टूबर। जिला रतलाम के माननीय अष्टम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश निर्मल मंडोरिया की अदालत ने हत्या के एक सनसनीखेज और गंभीर मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपी गणेश (60 वर्ष) को दोषी करार दिया है। न्यायालय ने आरोपी को आजीवन सश्रम कारावास तथा कुल ₹5,500 के अर्थदंड से दण्डित किया है।


​

अतिरिक्त लोक अभियोजक संजीव सिंह चौहान ने हरमुद्दा को बताया कि घटना 25 अगस्त 2023 की सुबह लगभग 11:00 बजे की है। बाजना बस स्टैंड, रतलाम स्थित हार-फूल माला की दुकान पर मृतिका सीमा सोलंकी मौजूद थीं। इसी दौरान आरोपी गणेश (पिता बसंतीलाल, निवासी ओशवाल नगर) वहां पहुंचा और विवाद करने लगा। विवाद के दौरान आरोपी ने कैंची से सीमा सोलंकी के सीने पर ताबड़तोड़ वार कर दिए, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। बीच-बचाव करने आए मृतिका के पुत्र दीपक के पेट पर भी आरोपी ने कैंची से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया था। घटना के बाद थाना दीनदयाल नगर में अपराध क्रमांक 566/2023 के तहत भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और अन्य सुसंगत धाराओं में मामला दर्ज किया गया था।

पुलिस विवेचना और वैज्ञानिक साक्ष्य बने आधार

मामले की जांच के दौरान पुलिस ने घटनास्थल का नक्शा तैयार किया, चश्मदीद साक्षियों के बयान दर्ज किए और आरोपी की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल की गई कैंची जप्त की। एफएसएल (FSL) जांच रिपोर्ट और अभियोजन द्वारा प्रस्तुत मजबूत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों ने आरोपी को कानून के शिकंजे में कसने में अहम भूमिका निभाई।

​न्यायालय द्वारा सुनाया गया दंड

माननीय न्यायालय ने अभियोजन पक्ष की दलीलों और साक्ष्यों को स्वीकार करते हुए आरोपी गणेश को निम्नलिखित सजा सुनाई:
​धारा 302 भादवि (हत्या): आजीवन सश्रम कारावास और ₹5,000/- का अर्थदंड (अर्थदंड न देने पर 1 वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास)।
​धारा 324 भादवि (खतरनाक हथियार से चोट पहुंचाना): 1 वर्ष का सश्रम कारावास और ₹500/- का अर्थदंड (अर्थदंड न देने पर 7 दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास)।
​इस मामले में शासन (मध्यप्रदेश राज्य) की ओर से प्रभावी पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक संजीव सिंह चौहान द्वारा की गई।