मनमानी पर कार्रवाई : होटल जैन पैलेस के संचालक पर किया प्रकरण दर्ज, पुलिस चेकिंग में हुई लापरवाही उजागर

मनमानी पर कार्रवाई : होटल जैन पैलेस के संचालक पर किया प्रकरण दर्ज, पुलिस चेकिंग में हुई लापरवाही उजागर

मामला निर्देशों का पालन नहीं करने का

⚫ यात्री के ठहरने की जानकारी नहीं दी पुलिस थाना को

हरमुद्दा
रतलाम, 28 अगस्त। होटल जैन पैलेस के संचालक द्वारा मनमानी करने पर पुलिस ने संचालक के विरुद्ध प्रकारण दर्ज किया है। होटल संचालक ने वहां पर ठहरे व्यक्ति की जानकारी संबंधित पुलिस थाना क्षेत्र को नहीं दी गई थी। यह लापरवाही पुलिस चेकिंग के दौरान उजागर हुई। 


पुलिस अधीक्षक अमित कुमार के निर्देश पर शहर क्षेत्र में होटलों, लॉज एवं धर्मशालाओं की लगातार विशेष चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है।

रात को किया आकस्मिक निरीक्षण

बुधवार गुरुवार की रात को थाना स्टेशन रोड रतलाम पुलिस टीम द्वारा त्यौहार के दृष्टिगत दिलबहार चौराहा स्थित होटल जैन पैलेस की जांच की गई। होटल का इंट्री रजिस्टर देखा गया, जिसमें एक मार्च से 26 अगस्त तक 2025 तक होटल में ठहरे व्यक्तियों की के नाम दर्ज थे। जब होटल संचालक अनिल पिता रतन मेहता (50), निवासी ग्राम माल थाना साबला, जिला डूंगरपुर (राजस्थान) से होटल में ठहरे व्यक्तियों की जानकारी थाना स्टेशन रोड को उपलब्ध कराने के संबंध में पूछा गया, तो उन्होंने आज दिनांक तक किसी भी प्रकार की लिखित या मौखिक सूचना न देने की बात स्वीकार की।

एंट्री रजिस्टर किया जब्त

होटल जैन पैलेस संचालक द्वारा न्यायालय और कलेक्टर के आदेश का पालन न किए जाने पर उनका कृत्य भारतीय नागरिक संहिता 2023 की धारा 223 बीएनएस के अंतर्गत दंडनीय पाया गया। अतः होटल का एंट्री रजिस्टर पंचान के समक्ष जब्त किया गया है।

की जा रही विधिक कार्रवाई

चूँकि आरोपित का अपराध 7 वर्ष से कम दंडनीय श्रेणी का है, अतः प्रकरण में धारा 35 (3) बीएनएसएस के अंतर्गत सूचना पत्र तामिल कर विधिक कार्रवाई की जा रही है।