मामला त्रुटिपूर्ण प्राक्कलन का : जिला पंचायत सीईओ की सख्त कार्रवाई
⚫ उपयंत्री का 10 दिन का वेतन कटा
हरमुद्दा
रतलाम, 16 सितंबर। ग्राम पंचायत भारोड़ा में विकास कार्यों के आकलन में लापरवाही बरतना एक उपयंत्री को भारी पड़ गया। ‘प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना’ (सत्र 2025–26) के तहत स्वीकृत निर्माण कार्यों का 6.76 लाख रुपये का अत्यधिक और त्रुटिपूर्ण प्राक्कलन (एस्टिमेट) तैयार करने के मामले में जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। जिला पंचायत सीईओ सुश्री वैशाली जैन ने मामले में संज्ञान लेते हुए दोषी उपयंत्री पर अनुशासनात्मक कार्रवाई के आदेश जारी किए हैं।

मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला पंचायत सीईओ सुश्री वैशाली जैन ने उपयंत्री शंकर खराडी को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। उपयंत्री द्वारा प्रस्तुत जवाब और स्पष्टीकरण पर विचार करने के उपरांत यह कार्रवाई की गई।
दंडात्मक कार्रवाई: महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) की संविदा सेवा शर्तों के निर्देश 2025 के बिंदु 7.1(2) के तहत उपयंत्री के मासिक मानदेय से 10 दिवस के वेतन कटौती का दंड अधिरोपित किया गया है।
लिखित आश्वासन: उपयंत्री ने प्राक्कलन में हुई तकनीकी त्रुटि को स्वीकार करते हुए भविष्य में ऐसी गलती न दोहराने का लिखित आश्वासन दिया है।
तत्काल प्रभाव: अनुशासनात्मक कार्रवाई का यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।
प्रशासन की चेतावनी, लापरवाही बर्दाश्त नहीं
सरकारी योजनाओं के बजट और प्राक्कलन में किसी भी तरह की गड़बड़ी या अत्यधिक राशि दर्शाने जैसी लापरवाहियों पर जिला पंचायत प्रशासन का यह कदम स्पष्ट संदेश देता है। विकास कार्यों में वित्तीय पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को सख्त हिदायत दी गई है।
Hemant Bhatt