कोर्ट की कार्रवाई : एनडीपीएस के तीन आरोपी गुमान, भगवान और गोपाल की संपत्ति हुई फ्रिज

कोर्ट की कार्रवाई : एनडीपीएस के तीन आरोपी गुमान, भगवान और गोपाल की संपत्ति हुई फ्रिज

तस्करी से अर्जित ₹ 78.50 करोड़ की अवैध संपत्तियों फ्रीज करने का दिया था आवेदन

⚫ 14.72 करोड़ की संपत्ति की फ्रिज

हरमुद्दा
रतलाम, 19 फरवरी। एनडीपीएस अधिनियम के तहत मादक पदार्थ तस्करी से अर्जित ₹78.50 करोड़ की अवैध संपत्तियों को SAFEMA न्यायालय से फ्रीज कराने हेतु भेजी गई जिसमें से अभी तक 03 आरोपियों की 14.72 करोड़ की संपत्ति फ्रिज करने के आदेश न्यायालय ने दिए हैं। 


मादक पदार्थों की अवैध तस्करी के विरुद्ध सख्त एवं निरंतर अभियान के तहत रतलाम पुलिस द्वारा महत्वपूर्ण वैधानिक कार्रवाई की गई है। पुलिस अधीक्षक अमित कुमार के निर्देशन में तस्करी से अर्जित अवैध संपत्तियों को SAFEMA (Smugglers and Foreign Exchange Manipulators (Forfeiture of Property) Act) के तहत फ्रीज कराने के लिए विधिसम्मत कार्रवाई करते हुए 07 आरोपियों की कुल 78 करोड़ रुपए की संपत्ति फ्रिज करने के लिए सफ़ेमा न्यायालय प्रकरण भेजे गए थे। सफ़ेमा न्यायालय द्वारा 03 लोगों की कुल 14 करोड़ 72 लाख रुपए की संपत्ति फ्रिज करने के आदेश जारी किए गए है।

फ्रिज की गई संपत्ति का विवरण

गुमानसिंह पिता रतनलाल गुर्जर, निवासी अरनिया गुर्जर, जिला रतलाम।

31 मार्च 2014 को अवैध मादक पदार्थ एवं अवैध शराब की तस्करी करते रंगे हाथों पकड़ा गया। अपराध क्रमांक 168/2014, धारा 8/15, 18 एनडीपीएस एक्ट एवं 34(2) आबकारी एक्ट (इजाफा धारा 25 एनडीपीएस एक्ट) में माननीय न्यायालय द्वारा कुल मिलाकर 10 वर्ष सश्रम कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया गया। आरोपी द्वारा तस्करी से अवैध संपत्तियां अर्जित किए जाने के प्रमाण पाए गए।  गुमानसिंह गुर्जर की कृषि भूमि — क्षेत्रफल 1.30 हेक्टेयर, अनुमानित मूल्य ₹1,30,00,000/- ( एक करोड़ तीस लाख रुपए) फ्रिज करने के आदेश जारी किए गए है।


भगवान सिंह पिता रोडसिंह राजपूत निवासी ग्राम हथुनियां थाना अफजलपुर जिला मंदसौर।
 
डोडाचूरा को पीसकर पाउडर बनाकर संगठित रूप से तस्करी में लिप्त रहा। अपराध क्रमांक 187/2017, धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट एवं इजाफा धारा 29 एनडीपीएस एक्ट में माननीय न्यायालय द्वारा 15 वर्ष का सश्रम कारावास एवं ₹1,50,000/- अर्थदंड से दंडित किया गया है। भगवानसिंह तथा उसके परिवारजन के नाम कृषि भूमि — कुल क्षेत्रफल 10.6220 हेक्टेयर तथा पक्का मकान आलीशान 3887 वर्ग फीट, अनुमानित मूल्य ₹ 11,60,00,000 ( ग्यारह करोड साठ लाख रुपये ) की संपूर्ण संपति को फ्रिज करने के आदेश जारी किए है।

गोपाल पिता बसंतीलाल धाकड निवासी बडवन थाना अफजलपुर जिला मंदसौर।

07 नवंबर2013 को अवैध मादक पदार्थ की तस्करी करते रंगे हाथों पकड़ा गया। अपराध क्रमांक 311/2013, धारा 8/18,25,29 एनडीपीएस एक्ट में माननीय न्यायालय द्वारा 10 वर्ष सश्रम कारावास एवं 1,00,000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया। आरोपी द्वारा तस्करी से अवैध संपत्तियां अर्जित किए जाने के प्रमाण पाए गए। गोपाल धाकड की कृषि भूमि — क्षेत्रफल 1.27 हेक्टेयर भूमी अनुमानित मूल्य 01 करोड़ 82 लाख रुपए की फ्रिज करने के आदेश जारी किए।