फैसला : नर्स को गोली मारने वाले डॉक्टर संदीप सोनी को आजीवन कारावास की सजा

फैसला : नर्स को गोली मारने वाले डॉक्टर संदीप सोनी को आजीवन कारावास की सजा

 नर्स द्वारा शादी करने से किया गया था इंकार

⚫ डॉक्टर, नर्स से करता था एक तरफा प्यार

हरमुद्दा
जबलपुर, 19 जुलाई। डॉ. संदीप सोनी नर्स से एक तरफा प्यार करता था, मगर नर्स उससे कोई वास्ता नहीं था। इसीलिए नर्स ने शादी करने से इनकार कर दिया। नर्स की इस बात से खफा होकर डॉक्टर सोनी ने उस पर गोली चलाई। प्रकरण कोर्ट में गया जहां पर न्यायाधीश ने आरोपी डॉक्टर सोनी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, वहीं अर्थ दंड से दंडित किया है।

मिली जानकारी के अनुसार घटना 7 फरवरी 2024 की है। वारदात वाले दिन नर्स रसल चौक स्थित एक होटल के पास से अपनी ड्यूटी खत्म कर लौट रही थी। तभी आरोपी ने देसी पिस्टल से उस पर फायरिंग कर दी। नर्स को दो गोलियां लगी। एक गोली उसकी आंत में जा लगी। वहीं, दूसरी गोली रीढ़ की हड्डी में फंसी रह गई। इससे उसका शरीर लकवाग्रस्त हो गया।

एक तरफा प्यार करता था डॉक्टर 

पीड़िता पहले कटनी के श्रीराम अस्पताल में नर्स के पद पर कार्यरत थी। वहीं, डॉ. संदीप सोनी से उसकी जान-पहचान हुई। पिता की बीमारी के वक्त आरोपी ने आर्थिक मदद की थी। इसके बाद उसने नर्स के सामने शादी का प्रस्ताव रखा, जिसे पीड़िता ने ठुकरा दिया। इसके बाद वह कटनी छोड़कर जबलपुर आ गई। आरोपी ने भी नौकरी छोड़ी और जबलपुर के निजी हॉस्पिटल में काम करने लगा।

बनाया शादी का दबाव

गोली लगने के बाद घायल नर्स अस्पताल में

जबलपुर आने के बाद डॉक्टर ने नर्स पर लगातार बात करने का दबाव बनाय। इनकार करने पर धमकियां देने लगा। हालांकि इसके बाद भी नर्स ने उससे वास्ता नहीं रखा। इस एक तरफा प्यार में डॉ. सोनी ने खौफनाक कदम उठाया और जान लेने के लिए गोली चला दी।

कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास

आरोपी डॉक्टर संदीप सोनी

अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक नविता पिल्लई ने पक्ष रखा। मामले में पीड़िता के बयान, चश्मदीद गवाहों, बायोलॉजिकल और बैलेस्टिक रिपोर्ट जैसे पुख्ता वैज्ञानिक सबूत पेश किए गए। इसके आधार पर एससी-एसटी कोर्ट के स्पेशल जज गिरीश दीक्षित ने आरोपी को दोषी करार दिया। उसे आजीवन कारावास और 7000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई।