फैसला : रंजिश में हत्या का प्रयास करने वाले तीन भाई अफसार, परवेज, युसुफ खान सहित पांच आरोपियों को चार-चार साल की सजा
⚫ घटना डी मार्ट रोड पर 16 जून 2020 की
⚫ रंजिश के चलते किया था तीन भाइयों ने हमला, दो और ने किया घटना में सहयोग
⚫ आरोपियों ने फरियादी के भाई पर भी किया हमला
हरमुद्दा
रतलाम 31 मार्च। हत्या के प्रयास के अपराध में तीन भाई अफसार, परवेज, युसूफ खान सहित 5 आरोपियों को द्वितीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश आशीष श्रीवास्तव ने 4-4 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही 6000/-6000/ के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

अतिरिक्त लोक अभियोजक संजीवसिंह चौहान ने हरमुद्दा को बताया कि अभियोजन अनुसार फरियादी/आहत रोशिक 16 जून 2020 को रात लगभग 11:15 बजे मच्छी मार्केट से गुटखा खाकर वापस अपने घर कोटा बिल्डिग डीजल शेड रोड जा रहा था, तब डी-मार्ट रोड स्थित सरकारी स्कूल के सामने पहुचने पर पुराने झगड़े की रंजिश को लेकर आरोपी अफसार ने हाथ देकर रोका। फरियादी की मोटरसायकल का हेन्डल मोडकर उसे व मोटरसायकल को नीचे गिरा दिया।
पुट्ठे पर मारे चाकू
आरोपी अफसार ने जान से मारने की नीयत से फरियादी को चाकू से पुठ्ठे पर, बाये हाथ की कलाई पर, पसली पर व पेट में मारा तथा अन्य आरोपी परवेज, शादिक, युसुफ व शादाब ने भी मौके पर आकर बेस-बेट व लोहे की राड से सिर पर तथा हाथ पैर पर मारकर चोट पहुचाई थी।
फरियादी का भाई आया बचाने
फरियादी का भाई शहजाद जब रोशिक को बचाने आया था तो आरोपी अफसार ने चाकू से शहजाद को हाथ में चोट पहुचाई। दोनो घायलों को ईलाज के लिए सरकारी अस्पताल में ले गए।
फरियादी रोशिक की रिपोर्ट पर मामला दर्ज
फरियादी रोशिक की रिपोर्ट पर आरोपीगण के विरूद्ध धारा 307,323,294,506/34 भा द वि में थाना स्टेशन रोड के पुलिस अधिकारी द्वारा रिपोर्ट लिखी गई फरियादी रोशिक को ज्यादा चोट होने के कारण उसका ईलाज बाम्बे हास्पीटल इन्दौर में भी हुआ था। जिसमें पुलिस द्वारा अनुसंधान पूर्ण कर अभियोगपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
आठ साक्षियों के हुए कथन
प्रकरण का विचारण द्वितीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश आशीष श्रीवास्तव के न्यायालय में किया गया था, अभियोजन द्वारा 8 साक्षियो के कथन न्यायालय में करवाए गए। वैज्ञानिक साक्ष्य भी प्रस्तुत किए। अभियोजन के साक्ष्य एवं तर्कों से सहमत होकर न्यायालय द्वारा आरोपी अफसर उर्फ अफसार पिता खेर मोहम्मद, परवेज पिता खेर मोहम्मद, युसुफ खान पिता खेर मोहम्मद तीनों निवासी- महावीर नगर रतलाम, शादाब पिता शाबिर खान निवासी- कोटा बिल्डिग के पास डीजल शेड रोड रतलाम, सादिक खान पिता अब्दुल जब्बार निवासी- कोटा बिल्डिग के पास डीजल शेड रोड रतलाम को धारा 147,148, 307/149, 326/149, 324/149 भादवि में क्रमशः 2 वर्ष, 4 वर्ष, 4 वर्ष तथा 1 वर्ष एवं 6000/-6000/ के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।अभियोजन की ओर से पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक संजीवसिंह चौहान द्वारा की गई.
Hemant Bhatt