सट्टा माफिया रईस उर्फ कालू पर प्रशासन का बड़ा वार: कलेक्टर ने 1 साल के लिए किया जिला बदर
⚫ रतलाम सहित उज्जैन, धार, झाबुआ, मंदसौर और आगर-मालवा की सीमाओं से 6 जिलों की हद से बाहर किया गया
⚫ कानून व्यवस्था और सट्टा गतिविधियों पर नकेल कसने के लिए मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत हुई कार्रवाई
हरमुद्दा
रतलाम, 29 सितंबर। शहर में अवैध सट्टा गतिविधियों पर अंकुश लगाने और कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने बड़ी सख्त कार्रवाई की है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी अजय कटेसरिया ने मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धाराओं के तहत सख्त रुख अपनाते हुए आदतन अपराधी रईस उर्फ कालू के खिलाफ 'जिला बदर' (निष्कासन) का आदेश जारी किया है।

कलेक्टर अजय कटेसरिया
थाना माणकचौक में दर्ज मामलों के आधार पर गिरी गाज
थाना माणकचौक रतलाम में दर्ज विभिन्न अपराधों और अवैध सट्टा संचालन में संलिप्तता पाए जाने पर यह कार्रवाई की गई है। अनावेदक रईस उर्फ कालू (पिता महबूब खान), निवासी—डीपी के पास, जयभारत नगर रतलाम, लगातार क्षेत्र की शांति व्यवस्था के लिए चुनौती बना हुआ था। पुलिस प्रतिवेदन और आपराधिक रिकॉर्ड की समीक्षा के बाद कलेक्टर ने उसे जिला सीमा से निष्कासित करने के आदेश पारित किए।
आसपास के 5 पड़ोसी जिलों की सीमाओं में प्रवेश भी प्रतिबंधित
जिला दंडाधिकारी के आदेशानुसार रईस उर्फ कालू को न केवल रतलाम जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा से निष्कासित किया गया है, बल्कि उसके आपराधिक प्रभाव को समाप्त करने के लिए पड़ोसी जिलों—उज्जैन, आगर-मालवा, धार, झाबुआ एवं मंदसौर की सीमाओं से भी 1 वर्ष की अवधि के लिए निष्कासित कर दिया गया है।
अवैध कारोबारियों में हड़कंप
कलेक्टर अजय कटेसरिया की इस कड़ी कार्रवाई से शहर के सट्टा माफिया और असामाजिक तत्वों में हड़कंप मच गया है। प्रशासन ने साफ संदेश दिया है कि जिले में शांति व्यवस्था को नुकसान पहुंचाने वाले और अवैध गतिविधियों में लिप्त अपराधियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।
Hemant Bhatt