दुष्कर्म के आरोपी इमरान का जमानत आवेदन निरस्त

दुष्कर्म के आरोपी इमरान का जमानत आवेदन निरस्त

हिंदू नाम बताकर पीड़िता के साथ किया था दुष्कर्म

हरमुद्दा
रतलाम 1 अप्रैल। हिंदू नाम बता कर फरियादी से दोस्ती कर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के आरोपी इमरान पिता मोहम्मद हुसैन निवासी शहर सराय रतलाम का जमानत आवेदन न्यायालय ने निरस्त कर दिया। 17 फरवरी 2026 को उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर ने आरोपी को विचरण न्यायालय के समक्ष समर्पण करने हेतु निर्देशित किया था किंतु आरोपी द्वारा 26 मार्च 2026 को समर्पण किया गया था।

अपर लोक अभियोजक एवं शासकीय अधिवक्ता सतीश त्रिपाठी

अपर लोक अभियोजक एवं शासकीय अधिवक्ता सतीश त्रिपाठी ने हरमुद्दा को बताया कि पीड़िता ने पुलिस थाना औद्योगिक क्षेत्र रतलाम में रिपोर्ट कर बताया था कि  आरोपी इमरान से उसकी जान पहचान वर्ष 2020 में हुई थी। आरोपी ने उसे अपना नाम हिंदू नाम सोनू बताया था। इमरान ने उससे कहा था कि उसके पति से उसका तलाक हो जाएगा तो वह उसे शादी कर लेगा। वर्ष 2024 में पीड़िता ने अपने पति से तलाक ले लिया था। इमरान ने उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया और पत्नी बनाकर रखा। बाद में इमरान ने शादी से इनकार कर दिया और  जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता ने 26 दिसंबर 2025 को रिपोर्ट की थी।

आरोपी है पूर्व से विवाहित

जमानत आवेदन पर सुनवाई करते हुए तृतीय सत्र न्यायाधीश रतलाम ने लिखा कि आरोपी पूर्व से विवाहित होते हुए पीड़िता को शादी का झांसा देकर पीड़िता का उसके पति से तलाक करवाया है और उसके साथ संबंध बनाए हैं। गंभीर प्रकृति का अपराध है। आरोपी फरार रहा है। आरोपी को जमानत दी गई तो निश्चित रूप से गवाहों  को डराने धमकाने और  साक्षी  को प्रभावित करने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इसी आधार पर आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त किया जाता है।