रतलाम में लोक सेवा गारंटी अधिनियम की अवहेलना पर दो पंचायत सचिवों पर गिरी गाज

रतलाम में लोक सेवा गारंटी अधिनियम की अवहेलना पर दो पंचायत सचिवों पर गिरी गाज

समय पर काम न करने वाले दो ग्राम पंचायत सचिवों पर दंडात्मक कार्रवाई

⚫ लापरवाही पड़ी भारी, सर्विस बुक में दर्ज होगा दंड आदेश

हरमुद्दा
​रतलाम, 20 अगस्त। शासकीय सेवाओं में लापरवाही और जनता को समय पर सुविधाएं न देने वाले कर्मचारियों पर प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत प्राप्त आवेदनों का निर्धारित समय सीमा में निराकरण न करने के मामले में रतलाम जिले की जनपद पंचायत सैलाना अंतर्गत आने वाली दो ग्राम पंचायतों उडैर और बासिंद्रा के सचिवों के विरुद्ध सख्त दंडात्मक कार्रवाई की गई है।

​लापरवाही पड़ी भारी, सर्विस बुक में दर्ज होगा दंड आदेश

डीपीओ (योजना एवं सांख्यिकी विभाग) द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, संबंधित दोनों सचिवों ने लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत आए जन-सामान्य के आवेदनों को तय सीमा में निस्तारित नहीं किया था। मामले की समीक्षा के दौरान आवेदन 'समय सीमा बाह्य' पाए जाने पर जिला योजना अधिकारी ने त्वरित संज्ञान लेते हुए दोनों ग्राम पंचायत सचिवों को दंडित करने का आदेश जारी किया। प्रशासनिक सख्ती का आलम यह है कि इस दंडात्मक आदेश का उल्लेख संबंधित कर्मचारियों के 'सेवा अभिलेख' (सर्विस बुक) में भी अनिवार्य रूप से किया जाएगा, जिससे भविष्य में पदोन्नति एवं अन्य शासकीय लाभों पर इसका सीधा असर पड़ेगा।

​प्रशासन की दोटूक चेतावनी, आगे भी जारी रहेगी सख्त कार्रवाई

जिला प्रशासन के अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि आमजन को शासकीय योजनाओं और सेवाओं का लाभ बिना किसी देरी के उपलब्ध कराना हर अधिकारी-कर्मचारी का संवैधानिक और नैतिक दायित्व है। जनता के कार्यों में ढिलाई या लापरवाही किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ​विभाग की इस त्वरित कार्रवाई से शासकीय महकमे में हड़कंप मच गया है। अधिकारियों ने दोटूक शब्दों में संदेश दिया है कि समय-सीमा का उल्लंघन करने वाले अन्य लापरवाह कर्मचारियों के खिलाफ भी आगे इसी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी।