फार्मर रजिस्ट्री में पटवारी को लापरवाही भारी पड़ी

फार्मर रजिस्ट्री में पटवारी को लापरवाही भारी पड़ी

सैलाना के पटवारी परमानन्द खेडड़ा तत्काल प्रभाव से निलंबित

⚫ ​लक्ष्य में पिछड़े, कारण बताओ नोटिस का भी नहीं दिया जवाब

⚫ ​आचरण नियमों के उल्लंघन पर गिरी गाज

हरमुद्दा
​रतलाम, 20 अगस्त। शासन की महत्वपूर्ण 'फार्मर रजिस्ट्री' योजना के कार्य में घोर लापरवाही और उदासीनता बरतने पर राजस्व विभाग ने कड़ा रुख अपनाया है। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सैलाना ने हल्का नंबर 48 खेड़ीकला के पटवारी परमानन्द खेडड़ा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

​लक्ष्य में पिछड़े, कारण बताओ नोटिस का भी नहीं दिया जवाब

पटवारी खेडड़ा द्वारा अपने प्रभार क्षेत्र के ग्राम खेड़ीखूर्द एवं ग्राम हल्दूपाड़ा में फार्मर रजिस्ट्री का कार्य बेहद धीमी गति से किया जा रहा था। उनके क्षेत्र में मात्र 12.7 प्रतिशत ही प्रगति दर्ज की गई, जिससे जिला स्तर पर पूरी सैलाना तहसील की रैंकिंग और साख प्रभावित हो रही थी।

ना सुधार और न ही स्पष्टीकरण

​कार्य प्रगति खराब होने पर कलेक्टर कार्यालय (भू-संसाधन प्रबंधन) रतलाम द्वारा 12 अगस्त 2026 को पटवारी को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था। हालांकि, समयसीमा बीत जाने के बाद भी संबंधित पटवारी ने न तो कार्य में सुधार किया और न ही नोटिस का कोई जवाब या स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया।

​आचरण नियमों के उल्लंघन पर गिरी गाज

शासकीय कार्यों एवं पदेन कर्तव्यों के पालन में की गई इस गंभीर लापरवाही को मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 का स्पष्ट उल्लंघन माना गया है। प्रशासनिक अनुशासनहीनता पर सख्त कार्रवाई करते हुए अनुविभागीय अधिकारी ने मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9(1) के तहत निलंबन के आदेश जारी कर दिए।

​तहसील कार्यालय रहेगा मुख्यालय

निलंबन अवधि के दौरान निलंबित पटवारी का मुख्यालय तहसील कार्यालय सैलाना नियत किया गया है। नियम अनुसार निलंबन काल में उन्हें जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता रहेगी। प्रशासन की इस सख्त कार्रवाई से शासकीय कार्यों में ढिलाई बरतने वाले अन्य कर्मचारियों और पटवारियों में हड़कंप मच गया है।