फैसला : प्राण घातक हमला करने पर दो महिलाओं सहित पांच को सजा

फैसला : प्राण घातक हमला करने पर दो महिलाओं सहित पांच को सजा

6 वर्ष पुराना मामला

⚫ ₹22000 का लगाया जुर्माना भी

हरमुद्दा
रतलाम, 31 जुलाई। 6 वर्ष पुराने हत्या के प्रयास के मामले में सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश राजेश नामदेव ने कारोदा निवासी आरोपी सुभाष निनामा, छगनलाल, रतनलाल, रतनबाई व रेखाबाई को धारा 307 में 5 वर्ष, धारा 323 में 3 वर्ष, धारा 148 में 6 माह, 323/149 में 3 वर्ष व 22 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया।

अपर लोक अभियोजक एवं प्रकरण में पैरवीकर्ता समरथ पाटीदार ने हरमुद्दा को बताया कि फरियादी सविता का ननिहाल ग्राम कारोदा में होने से वह डिलेवरी के लिए घटना दिनांक से साथ माह पूर्व से नाना कैलाश के घर पर रह रही थी। घटना 12 जनवरी 2019 की शाम करीब 7:30 बजे के लगभग उसके नाना कैलाश को अभियुक्त सुभाष ने बोला कि उसका लड़का समरथ उसकी औरत के संबंध में गलत बोल कर मां बहन की गालियां देकर मृत्यु कारीत करने की धमकी दी।

सब्बल से फाड़ दिया नाना का सिर

 जान से मारने की नीयत से सब्बल से नाना कैलाश के सिर में मारने से उनका सिर फट गया और वह नीचे गिर गए। इसके पश्चात समरथ बचाने आया तो अभियुक्त छगनलाल ने लट से समरथ के मुंह पर मारा जिससे समरथ का जबड़ा टूट गया। अभियुक्त रतनलाल रतनबाई व रेखाबाई भी लठ से मारने लगे, जिससे कैलाश व समरथ नीचे गिरकर बेहोश हो गए।

इन सभी ने देखी मारपीट की घटना

अभियुक्त सुभाष, छगनलाल, रतनलाल, रतनबाई तथा रेखा बाई सभी ने एक मत होकर जान से मारने की नीयत से कैलाश व समरथ पर प्राण घातक हमला कर चोट पहुंचाई। उसकी नानी सुगनबाई को बचाने आई तो अभियुक्त रतन ने नानी के भी हाथ पर लठ से मारा, उसके चिल्लाने पर उसकी मामी गायत्रीबाई, उसके मामा का लड़का पुष्कर, उसके मौसी की लड़की सीमा ने आकर बीच बचाव किया। इन सभी ने घटना देखी। 

घटना के बाद घायलों को ले गए अस्पताल

घटना के बाद सभी घायलों को जिला चिकित्सालय रतलाम ले जाया गया। फरियादी सविता की रिपोर्ट पर से नामली थाने पर अभियुक्तगणों के विरुद्ध धारा 147, 148, 149, 323, 294, 506, 307 भारतीय दंड संहिता में प्रकरण पंजीकृत कर आवश्यक अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायाधीश ने पांचो आरोपियों को सजा सुनाई।न्यायालय ने जुर्माने की राशि 22 हजार रुपए सभी घायलों को देने का भी आदेश दिया।