खाद्य विभाग की कार्रवाई : रतलाम के फायदा बाजार को कायदा सीखने के लिए भरना पड़ेंगे डेढ़ लाख
⚫ उदयपुर की घराना ड्रिंकिंग वाटर कम्पनी पर पचास हजार रुपए का जुर्माना
⚫ जांच में फायदा बाजार का काबुली चना और घराना का पानी निकला अमानक
हरमुद्दा
रतलाम 15 जुलाई। खाद्य विभाग द्वारा जांच के नमूने लिए गए थे जो कि अमानत पाए गए इस पर विभाग फायदा बाजार को कायदा सिखाने के लिए डेढ़ लाख शुल्क वसूल करेगा। किसी तरह उदयपुर की घराना ड्रिंकिंग वाटर कम्पनी पर नियम कानून कायदे से नहीं चलने पर पचास हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।
खाद्य एवं औषधि प्रशासन रतलाम के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा मिलावट के विरूद्ध कार्यवाही लगातार जा रही है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी कमलेश जमरा द्वारा पूर्व में रतलाम स्थित फायदा बाजार से लिया गया काबुली चने का नमूना एवं नामली मंडी के अंदर स्थित दिव्यांशी सांची पार्लर से लिया गया घराना ड्रिंकिंग वाटर का नमूना अवमानक पाया गया।

दोनों के विरुद्ध हुए प्रकरण दर्ज
दोनों के विरुद्ध प्रकरण तैयार कर न्याय निर्णयन अधिकारी जिला रतलाम के समक्ष प्रस्तुत किए गए थे। न्याय निर्णयन अधिकारी द्वारा निर्णय करते हुए फायदा बाजार पर एक लाख पचास हजार एवं उदयपुर की घराना ड्रिंकिंग वाटर कम्पनी पर पचास हजार रुपए का अर्थदंड जमा करने के आदेश दिए है।
Hemant Bhatt