मामला डीजल में पानी मिलने का : पंप को किया विधिवत सील

मामला डीजल में पानी मिलने का : पंप को किया विधिवत सील

गाडियां मुख्यमंत्री के कारकेड का हिस्सा नहीं, थी अन्य प्रोटोकोल की

⚫ मेसर्स शक्ति फ्यूल्स पाईंट डोसीगांव पम्प संचालक/ मालिक पर एफआईआर दर्ज

⚫ गाड़ियों में गुरुवार की रात डीजल के साथ आया था पानी

हरमुद्दा
रतलाम, 27 जून। रतलाम जिले में प्रोटोकोल के लिए वीआईपी गाड़ियों के कार्य के लिए मेसर्स इम्पेक्ट ट्रेवल्स इंदौर अधिकृत की थी। प्रशासन द्वारा पेट्रोल पंप को विधिवत सील करते हुए पेट्रोल पंप के मालिक संचालक के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई है।


ऐसी सूचना प्राप्त हुई थी कि मेसर्स इम्पेक्ट ट्रेवल्स इंदौर के द्वारा इनोवा गाडियां रतलाम भिजवाई गई है। इम्पेक्ट ट्रेवल्स इंदौर के द्वारा ही इन गाडियों में मेसर्स शक्ति फ्यूल्स पाईंट डोसीगांव रतलाम से डीजल भरवाया गया। यह गाडियां मुख्यमंत्री के कारकेड का हिस्सा नहीं थी। यह गाडियां अन्य प्रोटोकोल की थी। डीजल डलवाने के पश्चात कुछ दूरी पर जाकर गाडियां बंद हो गई।

 जिला प्रशासन द्वारा नहीं भरवाया जाता डीजल पेट्रोल

ट्रेवल एजेंसी को गाड़ियां मय डीजल के अपडेटेड कंडीशन में ड्राईवर सहित प्रोटोकोल के लिए दिया जाना शर्तों में उल्लेखित है। इन गाडियों में डीजल/पेट्रोल भरवाने का दायित्व ट्रेवल एजेंसी का ही है। जिला प्रशासन के द्वारा डीजल/पेट्रोल भरवाने का कार्य नहीं किया जाता है।

सूचना मिलने पर पहुंचे थे अधिकारी

सूचना प्राप्त होने पर जिला आपूर्ति अधिकारी, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी एवं तहसीलदार आशीष उपाध्याय के द्वारा मेसर्स शक्ति फ्यूल्स पाईंट पहुंचकर जांच की गई। मेसर्स शक्ति फ्यूल्स पाईंट डोसीगांव के मालिक श्रीमती शक्ति बुंदेल पति हेमराज बुंदेल निवासी इंदौर है।

जांच में 426 अधिक

पम्प के डेंसिटी और स्टॉक की जांच की गई, जांच समय डीजल का विक्रय पश्चात शेष स्टॉक एवं डीप स्टॉक में अंतर 720 लीटर पाया गया, जो कि मान्य छूट सीमा + 04 प्रतिशत= 426 लीटर से अधिक पाया गया है। ऑटोमेशन डीस्प्ले में डीजल टैंक में वाटर डीप 6.63 cm  तथा वाटर 197.43 लीटर होना प्रदर्शित हो रहे है जिससे स्पष्ट है कि डीजल टैंक में पानी मिश्रित हो रहा था। 

पंप को किया विधिवत सील

अतः पम्प पर उपलब्ध पेट्रोल 5995 लीटर एवं डीजल 10657 लीटर जब्त किया गया। BPCL के सेल्स आफिसर भी पम्प पर जांच के लिए आए पम्प से डीजल के 3 सेम्पल लिए गए, जो कि जांच हेतु BPCL लेब मांगलिया भेजे गये है। पम्प को विधिवत सील किया गया। 

मालिक / संचालक पर एफआईआर दर्ज

मेसर्स शक्ति फ्यूल्स पाईंट डोसीगांव द्वारा अपमिश्रित डीजल सप्लाई की गई जो कि उसे नहीं करना था। अतः पम्प मालिक एवं संचालक के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत प्रकरण दर्ज किया जाकर पुलिस थाना औद्योगिक क्षेत्र में एफआईआर क्रमांक 512/2025 दिनांक 27 जून 2025 को दर्ज कराई गई है।