फैसला : करोड़ों की 100 बीघा जमीन पर पोरवाल परिवार के कब्जे का दावा खारिज, भूमि को माना शासकीय

फैसला : करोड़ों की 100 बीघा जमीन पर पोरवाल परिवार के कब्जे का दावा खारिज, भूमि को माना शासकीय

70 से 80 साल से था वादी का कब्जा शासकीय भूमि पर

⚫ कर रहे थे खेती

हरमुद्दा
रतलाम, 29 दिसंबर। ग्राम बिलड़ी तहसील रावटी  जिला रतलाम में लालगुवाडी सीमा पर स्थित करोड़ों की शासकीय वन भूमि पर लगभग 100 बीघा पर पोरवाल परिवार द्वारा किए कब्जे के मामले में वादी का दावा खारिज किया गया। न्यायालय ने भूमि को शासकीय माना। 

शासकीय अधिवक्ता संजीव सिंह चौहान ने हरमुद्दा को बताया कि वादी कैलाश पिता अमरचंद पोरवाल व उसके दो पुत्रों सोहन व अंकित पत्नी सुभद्रा तथा पुत्रवधू गंगा समस्त निवासी ग्राम बिलड़ी की ओर से एक वाद स्थाई निषेधाज्ञा के लिए मध्य प्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर तथा वन मंडल अधिकारी जिला रतलाम  के विरुद्ध पेश किया था।

वादी ने किया था इतनी भूमि पर कब्जा

जिसमें वादी द्वारा सर्वे क्रमांक 524, 525, 526, 527, 528, तथा सर्वे क्रमांक 533, 387/1, 486/3 कुल 100 बीघा से अधिक भूमि के संबंध में घोषणा एवं प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी करने के लिए प्रस्तुत किया गया था। वादी द्वारा उक्त भूमि पर लगभग 70- 80 वर्षों से अपना कब्जा होना बताया था। उक्त भूमियों पर कृषि कार्य करना और अपने परिवार का भरण पोषण करने का अभिवचन किए थे।

2019 में हुआ था प्रकरण पंजीबद्ध

वर्ष 2019 में वन विभाग के कर्मचारियों द्वारा सर्वे क्रमांक 533 की भूमि पर प्रतिवादीगण के द्वारा कब्जा किए जाने के संबंध में एक प्रकरण पंजीबद्ध किया था। इसके पश्चात वादी के द्वारा एक वाद न्यायालय में प्रस्तुत किया था। प्रतिवादी गण द्वारा उपरोक्त समस्त भूमिया वन विभाग की भूमिया होना बताते हुए मध्य प्रदेश शासन के स्वामित्व की बताया था। 

वादी ने बना दिए फर्जी पट्टे

वादी द्वारा फर्जी पट्टे के आधार पर दावा प्रस्तुत किया था। प्रकरण का विचारण प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड सैलाना जिला रतलाम की न्यायाधीश सुश्री नेहा सावनेर की न्यायालय में हुआ था। जहां पर वादी एवं प्रतिवादिगण द्वारा अपनी- अपनी साक्ष्य एवं दस्तावेज न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए थे। प्रतिवादी गण द्वारा समस्त भूमियों के दस्तावेज न्यायालय में प्रदर्शन कराए गए थे जहां पर वादी एवं प्रतिवादी के अंतिम तर्क श्रवण करने के पश्चात माननीय न्यायालय द्वारा सर्वे क्रमांक 533 /2 533 /3, 533/4, 533/5,533/ 6 533/7 533 /8 व 533/ 9, 533/10 एवं सर्वे क्रमांक 486/3  एवं सर्वे क्रमांक 387/1 की  लगभग 19.97 हेक्टेयर  (100 बीघा) पर वादी गण का कोई कब्ज़ा नहीं मानते हुए वादी गण का वाद निरस्त किया गया है।

इन्होंने रखे पक्ष

प्रकरण मे वन विभाग की ओर से वन परिक्षेत्र अधिकारी पुष्पलता मोरे तथा मध्यप्रदेश शासन की ओर से तहसीलदार महमूद अली द्वारा अपना पक्ष और दस्तावेज प्रस्तुत किए। वन विभाग और मध्यप्रदेश की और से पैरवी शासकीय अधिवक्ता संजीव सिंह चौहान के द्वारा की गई।