आरोपी आदित्य सोमानी की जमानत याचिका न्यायालय ने की खारिज

आरोपी आदित्य सोमानी की जमानत याचिका न्यायालय ने की खारिज

मामला 1 करोड़ के लेन-देन में गोलीबारी और षड्यंत्र का

हरमुद्दा
​रतलाम,26 जुलाई। रतलाम के बहुचर्चित गोलीबारी और आपराधिक षड्यंत्र से जुड़े मामले में द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश आशीष श्रीवास्तव की अदालत ने आरोपी आदित्य पिता राजेश सोमानी निवासी सदर बाजार, बड़ी सरवन (रतलाम) का प्रथम नियमित जमानत आवेदन निरस्त कर दिया है। शासन की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक विवेक उपाध्याय ने की।



जानकारी के अनुसार ​घटना पिछले माह 19 जून की दोपहर करीब 3:16 बजे की है। थाना दीनदयाल नगर क्षेत्र के अंतर्गत फरियादी कमल के घर के बाहर मोटरसाइकिल पर दो मुंह बांधे अज्ञात व्यक्ति आए। फरियादी की पत्नी मनीषा सोनी ने जब खिड़की से बाहर देखा, तब एक आरोपी ने जान से मारने की नीयत से उस पर पिस्टल से गोली चला दी। महिला के समय रहते झुक जाने के कारण गोली खिड़की के कांच को फोड़ती हुई निकल गई। पुलिस ने धारा 109 (1) बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया था।  

कोर्ट की तल्ख टिप्पणी और फैसला

​न्यायालय ने बचाव पक्ष के तर्कों को खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि आरोपी पर आपराधिक षड्यंत्र (साजिश) रचने का आरोप है। षड्यंत्र घटना से पूर्व रचा जाता है और इसके लिए आरोपी का घटना स्थल पर व्यक्तिगत रूप से मौजूद होना अनिवार्य नहीं है। केवल जेल में निरुद्ध होने मात्र से उसकी संलिप्तता से इनकार नहीं किया जा सकता। अदालत ने करोड़ों के लेनदेन के विवाद और अपराध की गंभीरता व प्रकृति को देखते हुए आरोपी आदित्य सोमानी की नियमित जमानत याचिका को निरस्त करने का आदेश सुनाया।