लापरवाही पर बड़ा एक्शन: रतलाम में प्राथमिक शिक्षिका समीना मुलतानी तत्काल प्रभाव से निलंबित
⚫ आचरण संहिता के उल्लंघन पर कार्रवाई
⚫ आलोट बीईओ कार्यालय रहेगा मुख्यालय
हरमुद्दा
रतलाम, 1 सितंबर। शासकीय कार्यों और अपने कर्तव्यों के निर्वहन में उदासीनता व लापरवाही बरतना एक शिक्षिका को भारी पड़ गया। जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) सिमरन सूर्यवंशी ने कड़ी कार्रवाई करते हुए शासकीय प्राथमिक विद्यालय (EGS) भोईखेड़ा, संकुल शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय आलोट (विकासखंड आलोट) में पदस्थ प्राथमिक शिक्षक सुश्री समीना मुलतानी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
आचरण संहिता के उल्लंघन पर कार्रवाई
जारी आदेश के अनुसार, सुश्री समीना मुलतानी को मध्य प्रदेश आचरण संहिता नियम 1965 के नियम-3 (क), (स) तथा मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम-9 उपनियम (ख) के तहत दोषी पाते हुए निलंबन की यह कार्रवाई की गई है।
आलोट बीईओ कार्यालय रहेगा मुख्यालय
निलंबन अवधि के दौरान सुश्री मुलतानी को नियमानुसार जीवन निर्वाह (निलंबन) भत्ते की पात्रता होगी। इस अवधि में उनका मुख्यालय 'कार्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी (BEO) आलोट' निर्धारित किया गया है। शिक्षा विभाग की इस सख्त कार्रवाई से लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों में हड़कंप मच गया है।
Hemant Bhatt