लोक सेवा में लापरवाही बर्दाश्त नहीं: समय सीमा में काम न करने पर रतलाम के 7 ग्राम पंचायत सचिवों पर गिरी गाज
⚫ बाजना जनपद में सर्वाधिक चार
⚫ जावरा जनपद में दो ग्राम पंचायत सचिव
⚫ सेवा अभिलेख में दर्ज होगा दंड
हरमुद्दा
रतलाम, 27 अगस्त। आम जनता को शासकीय सेवाओं का लाभ समय पर न देना और अपने दायित्वों के प्रति लापरवाही बरतना अधिकारियों-कर्मचारियों को भारी पड़ रहा है। मध्य प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत प्राप्त आवेदनों का समय सीमा में निराकरण न करने पर रतलाम जिले में बड़ी कार्रवाई की गई है। कार्य में ढिलाई बरतने के चलते 7 ग्राम पंचायत सचिवों को दंडित किया गया है।
समय सीमा बीतने के बाद हुई सख्त कार्रवाई
डीपीओ योजना एवं सांख्यिकी विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, जिले की विभिन्न जनपद पंचायतों के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायतों में लोक सेवा गारंटी के तहत प्राप्त आवेदन निर्धारित समय सीमा के भीतर नहीं निपटाए गए।
समय सीमा बाह्य (पेंडिंग) होने पर सख्त रुख अपनाते हुए जिला योजना अधिकारी द्वारा दोषी सचिवों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई के आदेश जारी किए गए हैं। जिन पंचायतों के आवेदनों में देरी पाई गई उनमें यह शामिल हैं।
जनपद पंचायत बाजना: ग्राम पंचायत गडीगमना, रायपाडा, झरन्या एवं खेरदा।
जनपद पंचायत जावरा: ग्राम पंचायत शक्करखेडी एवं हाट पिपलिया।
जनपद पंचायत रतलाम: ग्राम पंचायत नेगडदा।
सेवा अभिलेख (सर्विस बुक) में दर्ज होगा दंड
प्रशासन ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए स्पष्ट किया है कि जिला योजना अधिकारी द्वारा जारी किया गया यह दंड आदेश संबंधित कर्मचारियों की सर्विस बुक (सेवा अभिलेख) में भी दर्ज किया जाएगा, जिसका असर उनके प्रशासनिक रिकॉर्ड पर पड़ेगा।
लापरवाही पर आगे भी जारी रहेगी कार्रवाई
अधिकारियों ने कड़ा संदेश देते हुए कहा कि आमजन को शासन की लोक कल्याणकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ तय समय सीमा में उपलब्ध कराना हर अधिकारी व कर्मचारी की प्राथमिक जिम्मेदारी है। जनता के काम में देरी और लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। भविष्य में भी कर्तव्य में ढिलाई बरतने वाले कर्मचारियों के खिलाफ इसी तरह की कठोर दंडात्मक कार्रवाई जारी रहेगी।
Hemant Bhatt