न्यायालय की सख्त कार्रवाई: रतलाम में बंधपत्र की शर्तों का उल्लंघन करने वाले दो आदतन अपराधी भेजा जेल

न्यायालय की सख्त कार्रवाई: रतलाम में बंधपत्र की शर्तों का उल्लंघन करने वाले दो आदतन अपराधी भेजा जेल

हरमुद्दा

​रतलाम, 29 अक्टूबर। रतलाम में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के प्रशासन के प्रयासों के तहत, सिटी मजिस्ट्रेट न्यायालय ने बाउंड ओवर (बंधपत्र) की शर्तों का उल्लंघन करने वाले दो आदतन अपराधियों के खिलाफ सख्त कदम उठाया है। न्यायालय ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) 2023 की धारा 141(1)(ख) के तहत दोनों आरोपियों को बंधपत्र की शेष अवधि समाप्त होने तक कारावास में निरुद्ध रखने का आदेश दिया है।
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​⚫ नवदीप कुशवाह (27 पुराने अपराध दर्ज)
​निवासी: सज्जनमील की चाल, रतलाम
​मामला: आरोपी नवदीप से 10 दिसंबर 2025 को एक वर्ष के लिए नेकचलन और शांति बनाए रखने हेतु 10,000 रुपये का बंधपत्र भरवाया गया था। इसके बावजूद उसने 26 दिसंबर 2025 को फिर से अपराध कर शर्तों का उल्लंघन किया, जिस पर औद्योगिक क्षेत्र थाने में नया मामला दर्ज हुआ।
​आपराधिक इतिहास: आरोपी के विरुद्ध पूर्व में कुल 27 आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं।

कार्रवाई: न्यायालय द्वारा जारी आदेश के तहत उसे 9 दिसंबर 2026 तक की अवधि के लिए जेल में निरुद्ध रखने के निर्देश दिए गए हैं।
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⚫ कल्लु साठिया (सक्रिय आदतन अपराधी)
​निवासी: बाल चिकित्सालय के पीछे, सैलाना बस स्टैंड, रतलाम
​मामला: थाना स्टेशन रोड क्षेत्र के इस आदतन अपराधी से 30 अक्टूबर 2025 को एक वर्ष शांति बनाए रखने का बंधपत्र निष्पादित करवाया गया था। शर्तों का उल्लंघन करते हुए उसने 12 अप्रैल 2026 को पशु क्रूरता निवारण अधिनियम और बीएनएस की धाराओं के तहत पुनः अपराध किया।

कार्रवाई : न्यायालय ने स्टेशन रोड थाना पुलिस को जेल वारंट जारी करते हुए उसे नियमानुसार कारागार में सुरक्षित रखने के निर्देश दिए हैं।

​प्रशासन की इस कार्रवाई से क्षेत्र के अपराधियों और असामाजिक तत्वों में कड़ा संदेश गया है। न्यायालय और पुलिस प्रशासन शांति व्यवस्था बिगाड़ने वालों के प्रति पूरी तरह सख्त रुख अपनाए हुए है।