फैसला : नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 वर्ष का कठोर कारावास

⚫ मामला जून 23 का
⚫ बलात्कारी व्यक्ति बहला फुसलाकर ले गया था नाबालिग को राजस्थान
हरमुद्दा
शाजापुर, 22 मई। बलात्कारी व्यक्ति नाबालिग को बहला फुसलाकर राजस्थान ले गया। मंगलसूत्र पहनाकर पत्नी की तरह रखते हुए बलात्कार किया। तर्कों से सहमत होते हुए न्यायाधीश ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी धीरेंद्र राजपूत को 20 वर्ष के कठोर कारावास सजा सुनाई गई। इसके साथ ही अर्थ दंड से भी दंडित किया गया।
जिला मीडिया प्रभारी एवं ए.डी.पी.ओ. शाजापुर सचिन रायकवार ने "हरमुद्दा" को बताया कि 28 जून 2023 को थाना मोहन बडोदिया पर गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई। 27 जून को उसकी नाबालिग लड़की को कोई बहला फुसलाकर ले गया है। पुलिस द्वारा अनुसंधान के दौरान नाबालिग लड़की आरोपी धीरेन्द्र के कब्जे से जिला जैसलमेर राजस्थान से मिली।
मंगलसूत्र पहनाकर पत्नी की तरह रखा आरोपी ने
पीड़िता द्वारा बताया गया कि आरोपी धीरेन्द्र राजपूत के कहने पर वह उसके साथ चली गई। आरोपी ने उसे मंगलसूत्र पहनाया व पत्नी की तरह रखते हुए पति पत्नि जैसे संबंध बनाकर बलात्कार किया। रिपोर्ट दर्ज उपरांत सम्पू्र्ण अनुसंधान पश्चात आरोपी के विरूद्ध अभियोग पत्र सक्षम न्यायालय में पेश किया था।
न्यायाधीश ने साक्ष्य एवं तर्कों से सहमत होते हुए आरोपी को सुनाई सजा
प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी जिला लोक अभियोजन अधिकारी रमेश सोलंकी द्वारा की गई। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्कों से सहमत होते हुए विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट शाजापुर द्वारा आरोपी धीरेन्द्र पिता कन्हैयालाल निवासी ग्राम हरनाथपुरा पुलिस थाना सुठालिया जिला राजगढ को पॉक्सो एक्ट की धारा 5(एल)/6 में 20 वर्ष का कठोर कारावास और 5000/- रुपए अर्थदण्ड, भादवि की धारा 363 और 366 में 5-5 वर्ष का सश्रम कारावास और 1000-1000 रुपए अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।