फैसला : जान से मारने की नियत से चाकू से हमला करने वाले आरोपी अमन को आजीवन कारावास की सजा
⚫ मामला 2019 का
⚫ शादी के कार्ड बांट रहे राजा पर किया था हमला
हरमुद्दा
रतलाम, 11 नवंबर। जान से मारने की नियत से चाकू से हमला करने वाले आरोपी अमन सिंह उर्फ संतोष सिंह पिता भगवान सिंह जादौन को न्यायाधीश रविंद्र प्रताप चुंडावत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही अर्थ दंड से दंडित किया गया है।
सहायक निदेशक अभियोजन आशा शाक्यवार ने को बताया कि 05 मई 2019 को शाम के लगभग 5 बजे राजा उसके मित्र आशीष के साथ उसकी बहन करूणा की शादी की पत्रिका देने के लिए जा रहा था। अरिहंत कालेज के पास बरवड़ रोड पर आरोपी अमन जो कि उसका मित्र था, वह मिला। उसे देखकर आरोपी अमन ने राजा से कहा की आजकल तू मेरे साथ नहीं रहता है और बात भी नहीं करता है। राजा ने कहा की मेरी मर्जी मैं किसी से भी बात करू।
पहले की हाथापाई फिर घोपा चाकू
राजा का यह जवाब सुनकर अमन ने राजा के साथ हाथा-पाई की। हाथा-पाई करने के दौरान अमन ने जेब से चाकू निकालकर राजा को पेट के पास मारा जिससे उसे खून निकलने लगा। घटना के समय राजा के मित्र आशीष ने बीच-बचाव किया, तब अमन ने आशीष को भी चाकू मारा जो उसके बांयी तरफ बगल में लगा। घटना के बाद अमन घटनास्थल से चला गया। अमन जाते-जाते बोल रहा था की अगली बार मिला तो वह जान से खत्म कर देगा। घटना के बाद राजा और आशीष को उसका भाई दीपक एवं मित्र उपचार के लिए अस्पताल लाए।
फरियादी ने कार्रवाई रिपोर्ट दर्ज
फरियादी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना औद्योगिक क्षेत्र रतलाम द्वारा अंतर्गत धारा 341, 294, 307, 506 भादवि एवं धारा 3(1)(r), 3(2)(V), 3(2)(va) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम एवं 25(1-बी)बी आयुध अधिनियम अंतर्गत अभियुक्त प्रवीणसिंह पिता दलपत सिंह राठौर, आयु 25 वर्ष निवासी ग्राम मुंगेड थाना साबला जिला बांसवाडा एवं अमनसिंह उर्फ संतोष सिंह पिता भगवानसिंह जादौन, उम्र 26 वर्ष निवासी ए-8 जवाहर नगर हाल मुकाम शक्तिनगर रतलाम के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध कर प्रकरण अनुसंधान में लिया गया।
साक्ष्य के आधार पर सुनाई सजा
अभियोजन की ओर से प्रस्तुत मौखिक साक्ष्य, दस्तावेजी साक्ष्य एवं वैज्ञानिक साक्ष्य डीएनए रिपोर्ट सकारात्मक होने के आधार पर अभियुक्त को दोषसिद्ध पाया। न्यायाधीश ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
Hemant Bhatt