कलेक्टर की कार्रवाई : ग्राम पंचायत सुखेड़ा के सरपंच महावीर मेहता और सचिन दिनेश चंद्र तिवारी के खिलाफ जमानती वारंट

कलेक्टर की कार्रवाई : ग्राम पंचायत सुखेड़ा के सरपंच महावीर मेहता और सचिन दिनेश चंद्र तिवारी के खिलाफ जमानती वारंट

⚫ अवैध बायोडीजल राजसात

⚫ आरोपी सोहेल पिता अजीज शाह जिला बदर

हरमुद्दा
​रतलाम, 7 अक्टूबर। जिले में कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने, अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने तथा न्यायालयीन प्रक्रियाओं का सख्ती से पालन कराने के उद्देश्य से कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी अजय कटेसरिया द्वारा विभिन्न मामलों में कड़ी कार्रवाई की गई है।

सुनवाई में गैरहाजिर सरपंच व सचिव पर जमानती वारंट

न्यायालयीन प्रकरण की सुनवाई के दौरान ग्राम पंचायत सुखेड़ा (तहसील पिपलोदा) के सरपंच महावीर मेहता एवं सचिव दिनेशचन्द्र तिवारी को साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु समन भेजा गया था। पत्र मिलने के बाद भी बिना सूचना अनुपस्थित रहने पर कलेक्टर न्यायालय ने दोनों के विरुद्ध जमानती वारंट जारी किया है।

3.70 लाख रुपये का अवैध बायोडीजल राजसात

अम्बिका बायोफ्यूल (रतलाम-बांसवाड़ा रोड, धामनोद) के संचालक रितेश पाटीदार (निवासी कमलाखेड़ा, तहसील पिपलोदा) द्वारा बिना अनुमति बायोडीजल के क्रय-विक्रय व भंडारण की शिकायत मिलने पर जांच की गई। मोटर स्पिरिट और हाईस्पीड डीजल आदेश, 2005 के उल्लंघन पर कलेक्टर ने 5 हजार लीटर बायोडीजल (अनुमानित मूल्य ₹3.70 लाख) को शासन पक्ष में राजसात करने के आदेश जारी किए हैं।

आदतन अपराधी सोहेल शाह एक साल के लिए जिला बदर

जिले में शांति व्यवस्था कायम रखने हेतु मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 के तहत कार्रवाई करते हुए आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त सोहेल पिता अजीज शाह (निवासी जावरा शहर) को 1 वर्ष की अवधि के लिए रतलाम सहित उज्जैन, आगर, धार, झाबुआ एवं मंदसौर जिलों की सीमाओं से निष्कासित (जिला बदर) कर दिया गया है।