कलेक्टर के आदेश : अधिकारियों एवं कर्मचारियों के अवकाश पर प्रतिबंध
⚫ आदेश तत्काल प्रभावशील
⚫ नहीं छोड़ेंगे अपना मुख्यालय
हरमुद्दा
शाजापुर, 03 फरवरी। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सुश्री ऋजु बाफना ने फोटो निर्वाचक नामावली के विशेष गहन पुनरीक्षण ( SIR - 2026 ) के तारतम्य में 02 से 14 फरवरी 2026 तक के लिए विधानसभा क्षेत्र में कार्यरत सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों एवं संलग्न अधीनस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए सभी प्रकार के अवकाश पर प्रतिबंध लगाया हैं।

कलेक्टर ऋजु बाफना
उल्लेखनीय है कि फोटो निर्वाचक नामावली के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR - 2026) नो मैपिंग/तार्किक विसंगतियों (लॉजिकल डिस्क्रीपेंसीज) एवं दावे-आपत्ति के निराकरण का कार्य भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विधानसभा क्षेत्र में जारी निर्वाचन कार्यक्रम अनुसार किया जा रहा है।
नहीं छोड़ेंगे अपना मुख्यालय
निर्वाचन कार्य अवधि में कोई भी सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी बिना जिला निर्वाचन अधिकारी की अनुमति के अपना मुख्यालय नहीं छोडेंगे। उनके अधीन समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी जिला निर्वाचन अधिकारी अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी की अनुमति के बिना न तो कोई अवकाश स्वीकृत करेंगे और न ही अवकाश पर प्रस्थान करेंगे। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।
Hemant Bhatt