कोर्ट का फैसला : हत्या के प्रयास के तीन आरोपियों को 4 वर्ष का कारावास

कोर्ट का फैसला : हत्या  के प्रयास के तीन आरोपियों को 4 वर्ष का कारावास

मामला मार्च 2021 रतलाम के गांधीनगर का

⚫ बुलाया था किसी मामले में समझौता करने और कर दिया जानलेवा हमला

⚫ छोटू, बाबू,चूचू, टिल्लू ने ने किया जानलेवा हमला

⚫ न्यायालय ने कारावास के साथ अर्थ दंड से किया दंडित

हरमुद्दा
रतलाम, 14 मई। होली खेल रहे थे। तभी बोला कि शाम को मिलने आना पहुंचे तो मारपीट हुई। बाद में समझौते के लिए बुलाया और चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। प्रकरण कोर्ट में पहुंचा। द्वितीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने हत्या के प्रयास के तीन आरोपियों को 4 वर्ष का कारावास की सजा सुनाई। अर्थदण्ड से दंडित किया गया। 

अतिरिक्त लोक अभियोजक संजीव सिंह चौहान ने हरमुद्दा को बताया कि 29 मार्च 2021 को दोपहर 12:30 बजे फरियादी भुवनेश्वर और उसका भाई चंद्रशेखर गांधीनगर मीरा कुटी के पास अन्य व्यक्तियों के साथ होली खेल रहे थे। तभी वहां पर आरोपी बाबू ने चंद्रशेखर को शाम को मिलने के लिए कहा था। उसके बाद चंद्रशेखर ने बाबू को फोन लगाया तब बाबू के फोन पर यश उर्फ छोटू ने बात की और चंद्रशेखर के साथ गाली-गलौज की थी। उसके बाद शाम लगभग 5 बजे चंद्रशेखर तथा भुवनेश्वर गांधीनगर पट्टी देवरा देवनारायण के ग्राउंड में सुनसान जगह पर पहुंचे थे।

चंद्रशेखर पर किया चाकू से हमला

वहां पर बाबू ,टिल्लू ,यश, चूचू मिले थे। उनके द्वारा चंद्रशेखर व भुवनेश्वर के साथ मारपीट की गई थी और जान से खत्म कर देने की बात कही थी । इसके बाद भुवनेश्वर व चंद्रशेखर भाग आए थे। रात लगभग 10-11 बजे के बीच आरोपी बाबू ने भुवनेश्वर के मोबाइल पर फोन कर शाम की घटना के संबंध में समझौता करने के लिए मॉर्निंग स्टार स्कूल के सामने बुलाया था, जब चंद्रशेखर और भुवनेश्वर वहां पर पहुंचे तो वहां पर छोटू, बाबू, चूचू, टिल्लू वह उनके अन्य साथी ने घेर कर दोनों को जान से मारने की नीयत से मारपीट की। छोटू, बाबू,चूचू, टिल्लू ने चंद्रशेखर को चाकू से मारा था। चाकू से मारपीट में चंद्रशेखर को छाती, पेट व शरीर में अन्य कई जगह पर छोटे आई थी।

फरियादी ने घटना की सूचना दी पिता को

फरियादी भुवनेश्वर के द्वारा घटना के संबंध में अपने पिता को फोन लगाकर घटना की जानकारी दी थी तथा मोहल्ले वालों के द्वारा पुलिस को सूचना दी गई थी। फरियादी भुवनेश्वर द्वारा घटना के संबंध में पुलिस थाना औद्योगिक क्षेत्र रतलाम में आरोपियों के विरुद्ध एक रिपोर्ट धारा 307 294 323 147 148 तथा 50 6 भादवि के तहत कराई। पुलिस द्वारा अनुसंधान कर आरोपी के विरुद्ध अभियुक्त पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था । 2 अपचारी बालकों का प्रकरण बाल न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। 3 आरोपी का विचारण द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में किया गया था। अभियोजन द्वारा प्रकरण में 11 साक्षियों के कथन न्यायालय में करवाए। 

आरोपियों को सुनाई सजा

अभियोजन द्वारा अपने साक्ष्य एवं तर्क न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए थे जिससे सन्तुष्ट होकर द्वितीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा आरोपी को दोषसिद्ध पाते हुए आरोपी कीर्ति उर्फ टिल्लू पिता महेश, अजय पिता राज कंडारे, विजय उर्फ बाबू पिता रमेश वर्मा समस्त निवासी गांधीनगर रतलाम को धारा 307/149 में 4 वर्ष का कारावास व 2000 रुपए अर्थदंड व 147 भादवी में 2 वर्ष का कारावास व 2000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। अभियोजन की ओर से पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक संजीव सिंह चौहान द्वारा की गई।