अंधे कत्ल का खुलासा : गाड़ी हटाने की बात को लेकर हुआ विवाद और मार दिया चाकू, पाँच आरोपियों को किया गिरफ्तार

अंधे कत्ल का खुलासा : गाड़ी हटाने की बात को लेकर हुआ विवाद और मार दिया चाकू, पाँच आरोपियों को किया गिरफ्तार

बलेनो कार व ख़टकेदार चाकू जब्त

हरमुद्दा
रतलाम, 3 सितंबर। उज्जैन जावरा रोड भुतेडा टोल प्लाजा के पास दरबार रेस्टोरेंट के सामने राकेश पिता हिम्मतलाल पाँचाल (35) वीरपुरा थाना बड़ावदा जिला रतलाम को अज्ञात कार सवार कुछ लोगों ने मामूली विवाद में मोटर सायकल चालक को पेट मे चाकू मारकर घायल कर दिया था। उसे उपचार के लिए जावरा चिकित्सालय भेजा गया। उपचार के दौरान मृत्यु के बाद अज्ञात आरोपियों की तलाश की गई और पांच को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। घटना में प्रयुक्त कर और खटकेदार चाकू भी पुलिस ने जब्त किए हैं।

पुलिस अधीक्षक अमित कुमार पत्रकारों को जानकारी देते हुए

पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने पत्रकार वार्ता में बताया कि घटना के बाद आरोपियों को पकड़ने के लिए टीम का गठन किया गया। थाना औद्योगिक क्षेत्र जावरा एवं अन्य थाना क्षेत्र की गठित टीम द्वारा मृतक के साथी चश्मदीद, साक्षी द्वारा एक कार से आए कुछ लोगो द्वारा घटना करना बताया। घटनास्थल व आस पास के तकनीकी संसाधनों एवं मुखबिर सूचना के आधार पर  घटनास्थल पर संदिग्ध ब्लू रंग की बलेनो कार क्रमांक MP09WC3966 व उसमें सवार पाँच संदिग्ध युवकों की जानकारी प्राप्त हुई। 

कार मालिक ने बताया उसका लड़का ले गया था कर और उसके दोस्त भी थे साथ

वाहन स्वामी सुनील गुप्ता इन्दौर से पूछताछ में अपने लडके व उसके दोस्तो द्वारा घटना दिनांक 30 अगस्त 2025 को अपनी कार लेकर जाना बताया। 

पुलिस की गिरफ्त में पांचों आरोपी

⚫  विशाल पिता सुनिल  गुप्ता उम्र 21 साल नि. स्कीम नम्बर 74 मयंक अपार्टमेंट इन्दौर  

⚫ गगनदीप सिंह पिता नरेन्द्र सिंह नेहपाल जाति सिक्ख उम्र 23 साल नि. म.न. 617/08 नन्दानगर इन्दौर 
 
⚫ विनय पिता राजेश पाठक उम्र 22 साल नि. म.न. 130/7 नंदानगर इन्दौर  थाना परदेशीपुरा इन्दौर  

⚫ आदित्य पिता सुनिल कुशवाह  उम्र 19 साल नि. 6/1 सोमनाथ की नई चाल नेहरु नगर इन्दौर थाना  एमआईजी इन्दौर 

⚫ राज पिता करण मण्डलोई जाति अहिरवार चर्मकार उम्र 21 साल नि. म.न. 09 द्वारकाधीश डेयरी के पास पाटनीपुरा इन्दौर

गाड़ी हटाने की बात को लेकर हुआ था विवाह

गिरफ्तार किए गए आरोपियों ने पूछताछ में बता रोड खड़ी कार को हटाने की बात को लेकर विवाद हुआ। मोटरसायकल चालक को चाकु मार दिया। आरोपियों के कब्जे से चाकू और मालिक के कब्जे से कर जब्त की गई। 

धारा की गई वृद्धि

प्रारंभिक तौर पर सीएच जावरा में धारा 109 बी.एन.एस. में अपराध क्रमांक 469/2025 धारा 109 बी.एन.एस. पंजीबध्द किया गया। प्रकरण में घायल राकेश पाँचाल की सीएच जावरा में ईलाज के दौरान मृत्यु होने से प्रकरण मे धारा 103(1) बीएनएस की वृद्धि की गई।