फैसला : नाबालिग को बहलाफुसलाकर ले जाकर शारीरिक संबंध बनाने वाले 23 साल के आरोपी को 20 साल की सजा
⚫ एक लाख से अधिक का लगाया जुर्माना
⚫ अपील के पश्चात मिलेगी पीड़िता को राशि
⚫ पीड़िता को पुनर्वास के लिए ₹100000 देने के आदेश
हरमुद्दा
शाजापुर, 14 जुलाई। न्यायालय विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट शाजापुर द्वारा आरोपी सोनू पिता हरिसिंह मालवीय, आयु 23 वर्ष निवासी ग्राम लक्ष्मणपुरा थाना जीरापुर जिला राजगढ हाल मुकाम मोहन बडोदिया को पॉक्सो एक्ट की धारा 4(2) में 20 वर्ष का कठोर कारावास और 1000/- रुपए अर्थदण्ड , भादवि की धारा 376(2) (एन) में 10 वर्ष का कठोर कारावास और 500 रुपए अर्थदण्ड, धारा 376(3) में 20 वर्ष का कठोर कारावास और एक लाख रुपए अर्थदण्ड, धारा 366 में 05 वर्ष का कठोर कारावास और 500 रू अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
जिला मीडिया प्रभारी एवं ए.डी.पी.ओ. सचिन रायकवार ने बताया कि 30 सितंबर 2023 को पीड़िता के पिता ने थाने पर मौखिक रिपोर्ट की। उसकी बड़ी बेटी कल दिनांक 29 सितंबर 2023 के सुबह 10:00 बजे घर से स्कूल गई थी, जो शाम तक घर नहीं आई। आसपास तलाश किया लेकिन कोई पता नहीं चला। उसको शंक है कि उसकी नाबालिग बेटी को आरोपी सोनू बहलाफुसलाकर ले गया है। पुलिस द्वारा रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना प्रारंभ की गई। पुलिस द्वारा पीड़िता को आरोपी सोनू के कब्जे से गुजरात से पकड़ा।
पहले से पहचानती थी आरोपी सोनू को
पीड़िता ने बताया कि सोनू को पहले से पहचानती है। आरोपी सोनू ने अपना हाथ काटकर धमकी दी कि वह उसे शादी नहीं करेगी तो वह नस काट के मर जाएगा। आरोपी सोनू उसे बहलाफुसलाकर मौरवी गुजरात ले गया जहां उसने शारीरिक संबंध बनाए। सम्पूर्ण अनुसंधान पश्चात आरोपी के विरूद्ध अभियोग पत्र सक्षम न्यायालय में पेश किया गया। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी रमेश सोलंकी अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी ने की।
पुनर्वास के लिए मिलेंगे ₹100000
जुर्माने की राशि जमा होने पर अपील अवधि पश्चात पीड़िता को उसके चिकित्सकीय व्ययों एवं पुनर्वास के प्रयोजन के लिए अदा करने के आदेश भी दिए। साथ ही जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को पीडित प्रतिकर योजना के अंतर्गत पीड़िता को अपराध के परिणाम स्वरूप हुई हानि/ क्षति व पुनर्वास के लिए पृथक से एक लाख रुपए की राशि पीड़िता को अदा की जाने की अनुशंसा की गई।
Hemant Bhatt